छत्तीसगढ़सामाजिक

छग लोक सेवा (अजा ,अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994( क्र 21 सन 1994) की धारा 17 (1) के प्रावधानों के तहत गठित स्थाई समिति की बैठक शीघ्र आहूत किया जावे-आर एन ध्रुव

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अजजा वर्ग के हितों के लिए बनाए गए स्थाई समिति की राज्य सरकार के 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई बैठक नहीं हुआ

छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधो के क्रियान्वयन का पुनर्विलोकन उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधो के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपायों का सुझाव देने एवं ऐसे अन्य कृत्य जो राज्य सरकार समय-समय पर समिति को सौंपे, के लिए माननीय श्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम जी मंत्री महोदय की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। उक्त कमेटी में श्री राम पुकार सिंह ठाकुर सदस्य विधान सभा, श्री कुलदीप सिंह जुनेजा सदस्य विधान सभा, श्री पुन्नूलाल मोहले सदस्य विधान सभा, श्री धर्मजीत सिंह सदस्य विधान सभा, श्री दलेश्वर साहू सदस्य विधान सभा, सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग सभी सदस्य हैं एवं सचिव छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग सदस्य सचिव है। राज्य सरकार का गठन हुए 3 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन उक्त समिति का बैठक अब तक एक बार भी नहीं हुआ है। जिसके कारण पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग पदों पर भर्ती, फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारियों के खिलाफ कार्यवाही आदि अनेकों मुद्दों पर अब तक कोई ठोस कार्य नही हो पा रहा है।
अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष आर एन ध्रुव द्वारा समिति समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पत्र लिखकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितों की रक्षा हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994( क्र 21 सन 1994) की धारा 17 (1) के प्रावधानों के तहत गठित स्थाई समिति की बैठक अतिशीघ्र बुलाकर समस्याओं का समाधान करने का अनुरोध किए हैं।