छत्तीसगढ़ सरकाररायपुर

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति

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        आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति 
                        के आव्हान पर 
     *अधिकार व सम्मान की रक्षा हेतु*

   05 फरवरी को रायपुर चलो  

पदोन्नति में आरक्षण के लिए राज्य सरकार के कार्यवाही से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोकसेवक असंतुष्ट

*सरकार के विधिक अनदेखी व पिंगूआ कमेटी के रिपोर्ट में विलंब के कारण उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित प्रकरण से आरक्षित वर्ग के लोग पदोन्नति से वंचित*


                       *2003 से 2018 के बीच आरक्षण से हुए पदोन्नति के वापसी (रिवर्ट) का खतरा से आरक्षित वर्ग आशंकित सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को हाइकोर्ट का अवमानना नोटिस  जारी से हड़कंप* 

गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छ ग का चरण बध्द आंदोलन 05 जनवरी 2021से जिला ,संभाग व राज्य स्तर पर प्रारंभ
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आरक्षण पर कर्नाटक सरकार के रत्नप्रभा कमेटी के प्रतिवेदन का अध्ययन करने पिंगूआ कमेटी को कर्नाटक भेजने सहित पांच सूत्रीय मांग को लेकर करेंगे
राज्य में कार्यरत आरक्षित वर्ग के लोकसेवक व संघ के शामिल होने की

              
                 


गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छ ग के प्रांताध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग ने स्पस्ट किया कि राज्य सरकार की अनदेखी व पिंगूआ कमेटी ने रिपोर्ट देने में धीमी रफ्तार के कारण अनुसूचित जाति व जनजाति के अधिकारी व कर्मचारी सीधे पदोन्नति से वंचित हो रहे है और स्कूल शिक्षा विभाग ने 700 प्राचार्य तथा कृषि विभाग ने कृषि विकास अधिकारी के 600 पदों में पदोन्नति देने की अंतिम तैयारी कर ली है ,इस पदोन्नति में अनुसूचित जनजाति व अनु जाति के कर्मचारियों की संख्या नगण्य है ।
साथ ही छ ग लोकसेवा( पदोन्नति में आरक्षण) नियम 2003 के नियम 05 के अपास्त होने के बाद नए नियम में स्थगन से आरक्षित वर्ग के अधिकारी व कर्मचारी पर दोहरी मार पड़ने वाली है 01 मा हाइकोर्ट बिलासपुर ने नए नियम पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने वाली नियम 05 पर रोक लगा कर नियमित पदोन्नति देने की छूट दी है
02 पुराने नियम 05 पदोन्नति में आरक्षण के अपास्त होने से 2003 से 2019 के बीच आरक्षित वर्ग के हुए पदोन्नति होने को रिवर्ट करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग छ ग शासन के सचिव को अवमानना याचिका पर अवमानना नोटिस जारी किया है जिसके कारण रिवर्ट का खतरा है
इन सब कारणों व निरंतर पदोन्नति के कारण आरक्षित वर्ग आक्रोशित और आंदोलन हेतु बाध्य हुए है

          


01 मा उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित प्रकरण के शीघ्र निराकरण हेतु विधिक कार्यवाही के साथ आरक्षण विहीन नियमित पदोन्नती पर रोक लगाने तत्काल उचित कार्यवाही की जाए
02 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम तथा एकलव्य विद्यालय में अनु जाति ,जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से वंचित करने विद्यालय को यूनिट मानकर शिक्षक व कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाकर , राज्य स्तर पर आरक्षण देते हुए नियमित भर्ती किया जाय
03 पिंगूआ कमेटी के रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पूर्व कमेटी को रत्न प्रभा कमेटी के रिपोर्ट का अध्ययन करने कर्नाटक भेजी जाय
04 पदोन्नति /सीधी भर्ती में जानबूझकर , प्रावधानित नियमों का उल्लंघन करने वाले प्राधिकृत नियुक्ति अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जिला स्तर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के साथ छ ग लोकसेवा (अनु जाति, अनु जनजाति एवं पिछडे वर्ग के लिए आरक्षण) नियम 1994 की धारा 06 में संसोधन कर 07 वर्ष की सजा (कारावास )के साथ 50 हजार का जुर्माना लगाने नियम बनाई जाय
05 फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित वर्ग के विरुद्ध नियुक्त लोकसेवक के बर्खास्त पश्चात रिक्त पदों पर आरक्षित वर्ग से भर्ती करने के साथ 2000 से 2018 के बीच बेकलॉग पदों की नियुक्ति / पदोन्नति हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाए जाय
आंदोलन हेतु कार्यक्रम विवरण
🪐 01 :- दिनाँक 05 जनवरी 2021 मंगलवार को 27 जिला मुख्यालयों में मा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन
संभागीय एकदिवसीयधरना
बस्तर : 12 जनवरी 2021 मंगलवार जगदलपुर में
बिलासपुर : 18 जनवरी सोमवार
दुर्ग : 21जनवरी गुरुवार
राज्य स्तर धरना

दिनाँक : 03 फरवरी 2021 बुधवार बुढ़ा तालाब रायपुर में धरना प्रदर्शन, ।

टीप :- अनिश्चित कालीन धरना की घोषणा 03 फरवरी को ही प्रांत धरना में किया जाएगा

सूचना :- चरण बध्द आंदोलन व ज्ञापन में covid 19 के नियम का पालन किया जाएगा ।सभी सामिल होने वाले कर्मचारी मास्क लगाकर आएंगे और सेनेटाइजर साथ मे लाएंगे

            *कृष्णकुमार नवरंग*
                  *प्रांताध्यक्ष*

गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़
पं क्र 122201956673
मो 7898154376,9754158507