नो पार्किंग में खड़ी वाहन के पर भादवी की धारा 283 के तहत की गई कार्यवाही*
जिवराखन लाल उसारे छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्युज
*उपचार के लिए हॉस्पिटल आए दंपत्ति को उक्त वाहन के नो पार्किंग में खड़ी रहने के कारण अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा। *
*यातायात पुलिस के व्हाट्सएप कंप्लेन नंबर 9479191234 में Complain प्राप्ति के आधे घंटे के भीतर आरोपी वाहन के विरुद्ध 283 भादवि के तहत की गई कार्रवाई*
*यातायात रायपुर दिनांक 15 नवंबर 2021* दिनांक 14 नवंबर 2021 को संध्या 4:30 बजे यातायात पुलिस रायपुर द्वारा जारी व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर 94791 91234 मे आमापारा स्थिति हॉस्पिटल में उपचार हेतु जिला कोरबा से आए हैं किंतु उनके वाहन के सामने रोड पर नो पार्किंग में वाहन *ब्रेजा क्रमांक CG04LP3707 का चालक पिछले 2 दिन से रोड पर नो पार्किंग में वाहन खड़ा कर चले जाने से अपना वाहन न निकाल पाने के कारण अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा , जिसका Complain मिला। जो पुलिस अधीक्षक रायपुर श्री प्रशांत अग्रवाल* के संज्ञान में आने पर यातायात पुलीस को उक्त वाहन के विरुद्ध भादवि की धारा 283 के तहत कार्यवाही करने निर्देशित करने पर यातायात पुलिस रायपुर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर उक्त आरोपी वाहन के मालिक चालक का पता तलाश किया गया किंतु नहीं मिलने पर आसपास के लोगों से वाहन चालक मालिक के संबंध में पूछताछ करने पर पता चला कि वाहन ब्रेजा कार क्रमांक CG 04 LP 3707 के चालक द्वारा दादागिरी पूर्वक प्रतिदिन अपना वाहन नो पार्किंग में खड़ी करता है , वाहन को हटाने बोलने पर विवाद करता है बताया गया जिस पर यातायात पुलिस रायपुर द्वारा थाना आजाद चौक रायपुर में भारतीय दंड विधान की धारा 283 के तहत कारवाही किया गया*।
बता दें कि यातायात पुलिस रायपुर द्वारा *यातायात को बाधित करते नो पार्किंग पर खड़ी वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है* इस संबंध में प्रतिदिन आईटीएमएस में लगे पी एस सिस्टम के माध्यम से भी बार-बार अपील की जा रही है कि वाहन चालक अपना वाहन नो पार्किंग में खड़ा नहीं करेंगे किंतु बार-बार समझाइश देने के बावजूद कुछ वाहन चालक जानबूझकर अपना वाहन नो पार्किंग में खड़ा कर यातायात अवरूद्ध करते हैं ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस सख्त रुख अपनाते हुए भादवि की धारा 283 के तहत कार्यवाही करेगी।

