रेल्वेस

विषय-दिनाँक 23.08.22 को धारा 143 रेल अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के सम्बंध में।*

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जिवराखन लाल उसारे छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्युज

आज दिनांक 23.08.22 को सीआईबी डिटेक्टिव विंग रे सु ब रायपुर के द्वारा रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत विशेष अभियान के दौरान “मां दंतेश्वरी मोबाईल शॉप” ट्रांसपोर्ट नगर रावाभाटा रायपुर स्थित दुकान को चेक करने पर नाम सुमित कौशिक पिता विनोद कुमार उम्र 26 साल निवासी डी एम टॉवर B/4 Qno 308 रावा भाठा रायपुर थाना खमतराई जिला रायपुर के पास *05 नग पर्सनल यूजर आईडी* से रेल आरक्षित ई टिकट 41 नग यात्रा किया हुआ (पास्ट) कीमत 75840.90 एवम *14 नग भविष्य का (फ्यूचर) कीमत 15641.40 कुल 55 टिकट, कुल कीमत 91482.20 रुपए* का अवैध व्यापार करना पाया गया, प्रथम दृष्टया अपराध कारित पाए जाने पर मौके पर 01 नग CPU , 01 नग मोबाइल कंपनी ओप्पो कंपनी, आधार कार्ड की छाया प्रति एवम 1500/ रुपए नगद जप्त कर अन्य आवश्यक कार्यवाही कर, प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ *आर पी एफ पोस्ट रायपुर* को आगे की करवाही हेतु सुपुर्द किया गया। जहां *अप क्रमांक 5278/22 धारा 143 रेल अधिनियम* दिनांक 23.08.22 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।
सादर सूचनार्थ प्रेषित है।