उत्तर बस्तर कांकेर में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः तालाबंदी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल. चौहान द्वारा सम्पूर्ण जिला उत्तर बस्तर कांकेर में शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः तालाबंदी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
Jiwrakhan lal ushare cggrameen nëws FacebookTwitterLinkedInTumblrPinterestRedditPocketWhatsAppTelegramViberShare via EmailPrint


उत्तर बस्तर कांकेर : इस माह मई में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन किये जाने के राज्य शासन के निर्देश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल. चौहान द्वारा सम्पूर्ण जिला उत्तर बस्तर कांकेर में शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः तालाबंदी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
जिले में पूर्णतः लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान, प्रतिष्ठान- मेडिकल स्टोर्स, दूग्ध दुकान, फल दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को छोड़कर साप्ताहिक हाट-बाजार एवं सभी प्रतिष्ठान, संस्थान को प्रत्येक शुक्रवार की शाम 4 बजे से रविवार की रात्रि 12 बजे तक खोलने की अनुमति नहीं होगी।
उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144(1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनिमय 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
