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सेवानिवृत्त होने के उपरांत भी छोड़ी नहीं जा रही है कर्मचारी संघ की कुर्सी छत्तीसगढ़ शासन का नियामवली का खुले आम उड़ा रही है धज्जियां

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जिवराखन लाल उसारे छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्यूज ओ.पी. शर्मा, सेवानिवृत्त कर्मचारी को पदाधिकारी के हैसियत से कार्यालय में प्रवेश नहीं की मांग।
छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवा संघ नियमों में बड़ा बदलाव किया है जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी अब कर्मचारी संघ में किसी भी पद में नहीं रह सकते। छ.ग. राजपत्र क्रमांक 186 नवा रायपुर बुधवार दिनांक 15 अप्रैल 2026 द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी संगठनों के सदस्य एवं पदाधिकारी वर्तमान में नियमित शासकीय सेवा में पदस्थ हो।
लेकिन ओ.पी. शर्मा जो कि सेवानिवृत्त कर्मचारी है साथ ही छ.ग. प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का संरक्षक सलाहकार भी है जो कि प्रायः स्वास्थ्य विभाग के कार्यालयों में ज्ञापन देने हेतु सम्मिलित होते रहते है जो कि शासन के नियम के प्रतिकूल है। क्योंकि शासन द्वारा शासकीय सेवक व कर्मचारी संघ की परिभाषा बदली है जिसके अनुसार संघ के सदस्य या पदाधिकारी वर्तमान में नियमित शासकीय सेवा मंे सेवारत हो, परंतु छ.ग. प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है साथ ही विभिन्न सेवानिवृत्त कर्मचारियोें को संघ में पदाधिकारी बनाते हुए विभाग के कार्यालयों में अनावश्यक पत्राचार कराया जाता है जो कि शासन के मंशानुरूप उचित नहीं है।