ग्रामीण विशेषव्यापार

पीईकेबी खुली खदान में सम्मिलित ग्रामों को सरकारी नियमानुसार मुआवजा*

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जिवराखन लाल उसारे छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्युज सरगुजा:* राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) को सरगुजा में खुली खदान परियोजना के लिए आवंटित परसा ईस्ट कांता बासेन कोल ब्लॉक के सम्मीलित के ग्रामों को नियमानुसार मुआवजा मिलने की बात की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार आरआरवीयूएनएल को आवंटित परसा ईस्ट कांता बासेन कोल ब्लॉक के खुली खदान परियोजना हेतु ग्राम घाटबर्रा में भूमि अधिग्रहण की का पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानो के तहत् की जा रही है।

इस कड़ी में भूमि, अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) की अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालय कलेक्टर जिला सरगुजा (छ0ग0) एवं पदेन उपसचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा दिनांक 07/09/2021 को की जा चुकी है।
प्रस्तावित भूमि अर्जन में लगभग 405 परिवारों को भूमि तथा परिसम्पत्तियों का मुआवजा व पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन, रोजगार आदि का लाभ भूमि, अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करते हुए दिया जायेगा।
परसा ईस्ट एवं कांता बासेन खुली खदान परियोजना में स्थित वन भूमि का व्यवपवर्तन राजस्थान राज्य विधुत उत्पादन निगम लिमिटेड के पक्ष में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत् दिनांक 15/03/2012 को किया जा चुका है। इसमें सभी पात्र वन अधिकार पत्र धारकों को नियमानुसार मुआवजे का भूगतान किया जायेगा।
वर्तमान में कुछ लोगो के द्वारा भूमि मुआवजा के राशि के संबंध में दुष्प्रचार कर स्थानीय लोगों को भ्रमित किया जा रहा है।
प्रभावित ग्रामिणों को भूमि, वन अधिकार पत्र एवं परिसम्पत्तियों का मुआवजा तथा रोजगार, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित सभी लाभ उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं छ.ग. शासन के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए प्रदान की जावेगी ।