रायपुर

सेजबहार जन कल्याण समिति का कार्यक्षेत्र भी है, कॉलोनी के हितग्राहियों द्वारा जमा की गई राशि कॉलोनी के रखरखाव एवं विकास कार्य में ही इस्तेमाल होती है

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हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेजबहार तकरीबन 2 किलोमीटर में फैली हुई लगभग 1400 मकानों का आवासीय क्षेत्र होने के साथ-साथ सेजबहार जन कल्याण समिति का कार्यक्षेत्र भी है, कॉलोनी के हितग्राहियों द्वारा जमा की गई राशि कॉलोनी के रखरखाव एवं विकास कार्य में ही इस्तेमाल होती है, इसलिए लोगों के मन में समिति के प्रति पारदर्शिता आवश्यक है, क्योंकि कुछ गैर जिम्मेदार व्यक्तियों के जरिए आए दिन प्रिंट मीडिया का उपयोग करके लोगों तक गलत जानकारी पहुंचाई जा रही है, जिससे हमारा कार्य क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, इस वजह से कॉलोनी वासियों में निरंतर समिति के प्रति अविश्वास की भावना बनती जा रही है. इसलिए सेजबहार जन कल्याण समिति अपना पक्ष आप सबके समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखने जा रही है, ताकि हम निरंतर बिना

किसी व्यवधान के कॉलोनी हित का कार्य करते रहें।

 

1) सेजबहार जनकल्याण समिति छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रीकरण सोसायटी अधिनियम 1973 के क्रमांक 44 के अधीन 14/8/2020 को पंजीकृत है जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 122202079176 है ।

2) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने 7 अगस्त 2020 को कॉलोनी के रखरखाव, सफाई, स्ट्रीट लाइट एवं जल-प्रदाय संबंधी अधिकार सेजबहार जन कल्याण समिति को हस्तांतरित किया।

3 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आदेश क्रमांक 1127 दिनांक 6/9/2019 के अनुसार समिति को जलकर 200/- मासिक एवं भू-संधारण शुल्क 230 /- मासिक हितग्राहियों से लेने के लिए निर्देशित किया गया है, जो इससे पहले भी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा लिया जा रहा था।

4 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आदेश क्रमांक 3/68 दिनांक 6/12/2021 के अनुसार जिना आवटियों द्वारा जलकर की राशि समय पर (अगले माह की 10 तारीख तक) जमा नहीं की जाती उनसे देय राशि पर मंडल परिपत्र क्रमांक 3072 / सप्र / 3 / 98 दिनांक 02/08/1998 के अनुसार पूरे माह 15 प्रतिशत सर चार्ज वार्षिक लिए जाने का प्रावधान है।

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छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आदेश क्रमांक 3168 दिनांक के 6/12/2021 के समिति को

जलकर एवं भू-संधारण शुल्क एक साथ लेने का अधिकार एवं नोटिस जारी कर कार्यवाही करने का

अधिकार प्राप्त है।

6 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आदेश क्रमांक 351 दिनांक 23/01/2021 के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष को किसी छूट का प्रावधान नहीं है फ्रीहोल्ड धारी आवंटियों से भी सामान्य रूप से शुल्क लिया जाना है।

समिति अपने उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कॉलोनी की सफाई स्ट्रीट लाइट एवं जल प्रदाय के साथ-साथ बगीचों के विकास एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। 8 ● कॉलोनी वासियों के सुविधा के लिए शिकायत रजिस्टर समिति कार्यालय में उपलब्ध है जिसमें

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अपनी शिकायत लिखकर समस्या का निराकरण करवाया जा सकता है। 9 समिति अपने आय-व्यय का विवरण प्रति वर्ष सी.ए से ऑडिट उपरांत छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रीकरण सोसायटी एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को जमा करती है।