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गोंड़ मामा को जायसवाल भांचा के चक्कर ब्यूह से बचाने पहुंचा गोंडवाना समाज लालपुर-थाना तहसील कोर्ट

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जिवराखन लाल उसारे छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्यूज 
गैर आदिवासी क्रेता भोलाराम जायसवाल पिता बुधराम जायसवाल निवासी बिजराकापा तहसील लालपुर थाना ने ग्राम लालपुर प.ह.न. 11 तहसील लालपुर थाना जिला मुंगेली स्थित खसरा नं 107/4, रकबा 0.1250 हे. = 0.31 एकड़ भूमि को खड़ानन सिंह ध्रुव पिता स्व. दाऊ सिंह निवासी ग्राम बैगाकापा तहसील लालपुर थाना जिला मुंगेली के नाम पर ख़रीदा है. इस खेत को गरीब आदिवासी तिलक राम मरकाम से ख़रीदा गया है. कथित रूप से खड़ानन सिंह ध्रुव ने गैर आदिवासी जायसवाल को विक्रय की अनुमति दिए जाने हेतु आवेदन किया है। ज्ञात हो कि आदिवासी विक्रेता और गैर आदिवासी क्रेता आपस में मितनहा ममा – भांचा हैं.
उक्त प्रकरण में आदिवासी भूमि बचाओ अभियान के तहत छत्तीसगढ़ गोंडवाना गोंड महासभा और आदिवासी स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार कोर्ट में विधि सम्मत आपत्ति दर्ज किया है. जिसकी पहली पेशी 4 जुलाई 2025 को थी. इस पेशी में आदिवासी आवेदक खड़ानन सिंह गैर आदिवासी क्रेता भोला जायसवाल भी उपस्थित रहे.
आवेदक ने आपत्ति में उठाये गए सवालों का जवाब देने के लिए समय माँगा. न्यायालय ने 16 जुलाई को अगली पेशी की तिथि मुक़र्रर किया.
पेशी में घनघोर बारिश के बावजूद भी बिलासपुर से रमेश चन्द्र श्याम प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ गोंडवाना गोंड महासभा के साथ रहे समय सिंह गोंड कार्यकारी जिला अध्यक्ष और अनिल ध्रुव प्रदेश संयोजक आदिवासी स्टूडेंट यूनियन एवं जगदीश प्रसाद सिदार एवं प्रकाश मरकाम के साथ स्थानीय सगाजन / कार्यकर्ता गण और मातृशक्तियां भी उपस्थित रहीं.
रमेशचन्द्र श्याम