श्री कृष्णा भगवान मंदीर अहीर समाज, रायपुरा ट्रस्ट द्वारा छत्तीसगढ़ कोसरिया यादव समाज रायपुर पर जमीन कब्जा व हड़पने का आरोप
जिवराखन लाल उसारे छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्युज
रायपुर। श्री कृष्णा भगवान मंदीर अहीर समाज, रायपुरा ट्रस्ट की अध्यक्ष दुर्गा यादव ने रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि शहर के समाजसेवियों ने म. प्र. शासन काल में सामाजिक चंदा एकत्रकर 10609 वर्गफीट जमीन महादेव घाट में श्री कृष्णा भगवान मंदीर अहीर समाज, रायपुरा ट्रस्ट के नाम पर रजिस्ट्री करवाई थी किन्तु
11/05/2022 को संस्था ने जानकारी ली तो पता चला की
बी-1 नक्शा खसरा में श्री कृष्णा भगवान मंदीर अहीर समाज, रायपुर के नाम पर नहीं है और उसके
स्थान पर छत्तीसगढ़ कोसरिया यादव समाज रायपुर दर्ज दिखा रहा है। छत्तीसगढ़ कोसरिया यादव
समाज,रायपुर, पं. क्र. 4473, का निर्माण 2004 में हुआ है जिसका प्रधान कार्यालय स्व.
श्यामा दाई भवन,संतोषी चौक, कुशालपुर, रायपुर (छ.ग.) में स्थित है। उसके बाद भी यह संस्था
हमारे ट्रस्ट की निजि भूमि को न्यायालय अति. रायपुर समक्ष जानबूझकर गलत जानकारी देते हुए
आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा आवेदन के समर्थन में छत्तीसगढ़ कोसरिया यादव समाज रापयुर (छ.ग.) के अध्यक्ष माधव सिंह यादव आ. कुवर सिंह यादव सहित राजेश यादव आ. बोधीराम यादव, चन्द्रप्रकाश यादव आ. मोहन लाल यादव द्वारा झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया इसी प्रकार गैंदूराम यादव आ. रंगूराम यादव ग्रामीण अध्यक्ष ने अपने समाज के लेटर पैड में बैठक कार्यवाही के अंतर्गत अन्य सदस्यों की भावना का खिलवाड़ करते हुए जान बूझकर गलत जानकारी देते हुए दस्तावेज को आवेदन पत्र (न्यायालय ) के समर्थन में प्रस्तुत कर धोखाधड़ी एवं अमानत में खयानात कर श्री कृष्णा भगवान मंदीर अहीर समाज रायपुरा ट्रस्ट की भूमि को अपने संस्था छत्तीसगढ़ कोसरिया यादव समाज रायपुरा, रापयुर (छ.ग.) के नाम पर कर लिया है जबकि इससे पूर्व दिनांक 06-04-2022 तक उपरोक्त ट्रस्ट के नाम पर भूमि राजस्व
अभिलेख में दर्ज थी। इसी प्रकार 13-08-2020 को गैंदूराम यादव एवं चन्द्रप्रकाश के विरुद्ध उपरोक्त
ट्रस्ट की भूमि को धारित समाज छत्तीसगढ़ कोसरिया अहीर यादव सेवा समाज, रायपुर जिला अध्यक्ष
चन्द्रहास यादव द्वारा भवन, मंदिर एवं भूमि को हड़पने के संबंध में थाना डी.डी. नगर रायपुर में लिखित
शिकायत की गई थी जिसका थाना डी.डी. नगर रायपुर में धारा 155 दण्ड प्र.स. के तहत रिपोर्टदर्ज किया
था। इस प्रकार उक्त भूमि पर अवैध रूप से नाम दर्ज करवा कर भूमि भवन मंदिर में कब्जा करने की कोशिश किया है। उनके दूष्कृत से ट्रस्ट के पदाधिकारी गण अनावश्यक रूप से भयभीत एवं मानसिक रूप से परेशान हो रहे है।
दुर्गा यादव के कहा कि छत्तीसगढ़ कोसरिया यादव समाज रापयुर
(छ.ग.) के पदाधिकारी गण अध्यक्ष सहित जो न्यायालय में जानबूझकर गलत जानकारी दस्तावेज
शपथ पत्र प्रस्तुत कर धोखाधड़ी एवं अमानत में खयानात अपराध किया है। उनके विरुद्ध भा.द.वि. के तहत
उचित कार्यवाही होनी चाहिए।

