रायपुर

32% आरक्षण मांगों को लेकर छात्र-छात्राओं द्वारा बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन

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32 प्रतिशत आरक्षण बाबत् छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा स्नातक प्रवेश नियम, 2018 के अनुसार करने बाबत् । संदर्भ:- कार्यालय, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, नवा रायपुर के काउंसिलिंग सूचना दिनांक 24.07.2023.

छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा स्नातक प्रवेश की प्रकिया प्रारंभ की गई है जिसमें अनुसूचति जनजाति समुदाय को 20 प्रतिशत आरक्षण दिये जा रहे है, जबकि छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा स्नातक प्रवेश, नियम 2018 के कंडिका-5 (1) अनुसार सीटों का आरक्षण किया जाना है। छायाप्रति संलग्न

साप्रवि के परिपत्र दिनांक 03.05.2023 एवं मान सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश दिनांक 01.05.2023 के पैरा 4 निम्नानुसार है।

4- We, therfor permit the state to go ahead with the selection process and make appointments and promotions.

3/ अतः उपपरोक्तानुसार अनुसूचित जनजातियों को छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा स्नातक प्रवेश हेतु 32 प्रतिशत आरक्षण तत्त्काल प्रदाय करने का अनुरोध है ।