ग्रामीण विशेषसामाजिक

आदिवासी जमीन के गैर आदिवासीकरण जायसवाल भांचा ह गोंड ममा के नाम म खेत लिए हे तेला अपन नाम म चढ़वाना चाहत हे

Spread the love

जिवराखन लाल उसारे छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्यूज 
खड़ानन सिंह ध्रुव पिता स्व. दाऊ सिंह निवासी ग्राम बैगाकापा तहसील लालपुर थाना जिला मुंगेली द्वारा ग्राम लालपुर प.ह.न. 11 तहसील लालपुर थाना जिला मुंगेली स्थित खसरा नं 107/4, रकबा 0.1250 हे. = 0.31 एकड़ भूमि को गैर आदिवासी क्रेता भोलाराम जायसवाल पिता बुधराम जायसवाल निवासी बिजराकापा तहसील लालपुर थाना के पास विक्रय की अनुमति दिए जाने हेतु आवेदन किया गया है।
इस सम्बन्ध में आदिवासी भूमि बचाओ के समर्पित कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर पर पड़ताल की. जिससे यह पता चला कि…. ग्राम बैगाकापा और बिज्राकापा आपस में लगा हुआ गाँव है. खड़ानान सिंह ध्रुव जी हाल ही प्राचार्य पद से रिटायर हुये हैं. अभी गाँव के सरपंच हैं. गाँव में उनका दोमंजिला पक्का मकान है. जिस खेत को वे जायसवाल भांचा को बेचना चाहते हैं उसे उनके नाम पर तिलक मरकाम से ख़रीदा गया है. क्षेत्र की भूमि कन्हार मिटटी वाली काफी उपजाऊ भूमि है. धान की पैदावार 25 – 30 क्विंटल प्रति एकड़ है. गाँव में खेत का मूल्य 20-25 लाख प्रति एकड़ है. उक्त भमि पर जायसवाल भांचा ही काबिज है और वही खेत में खेती कर रहा है.
इस तरह का लेनदेन बेनामी लेनदेन है और ऐसी सम्पत्ति को बेनामी सम्पति माना जाता है. इस तरह का संव्यावहार (लेनदेन) बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम 1986 के तहत दंडनीय अपराध है.
इस प्रकरण में 24 जून 2025 को तहसीलदार लालपुर थाना के न्यायालय में विधि सम्मत आपत्ति दर्ज किया गया.
इस अभियान में रमेश चन्द्र श्याम प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ गोंडवाना गोंड महासभा के साथ रहे प्रकाश मरकाम, समय सिंह गोंड कार्यकारी जिला अध्यक्ष और अनिल ध्रुव प्रदेश संयोजक आदिवासी स्टूडेंट यूनियन और शिवचरण जगत कोषाध्यक्ष.
रमेशचंद्र श्याम