रायपुर

चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी लिपिकीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु 25% के स्थान पर 1 वर्ष के लिए 50% आरक्षण मांग सतीश पसेरिया

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जिवराखन लाल उसारे छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्यूज 

छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 2011 की अनुसूची-दो (ख), नियम-6 2. छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 2016 में यथा संशोधित प्रावधान 3. वाणिज्य कर विभाग, छ.ग. शासन का राजपत्र वर्ष 2022, जिसमें चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी पदोन्नति कोटा 25% से बढ़ाकर 1 वर्ष हेतु 50% किया गया

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ के अधीनस्थ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों में तृतीय श्रेणी लिपिकीय संवर्ग के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं। उक्त संस्थानों के कार्यों का सुचारू संचालन हेतु:-

भर्ती नियम 2011 एवं 2016 में पदोन्नति का प्रावधानः छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 2011 की अनुसूची-दो (ख) के सरल क्र. 14 के अनुसार असिस्टेंट स्टोर कीपर सहायक ग्रेड-।।।/ टाइपिस्ट/कोडिंग क्लर्क/स्टोर क्लर्क/रिकार्ड क्लर्क/कार्यालय लिपिक के पदों पर 75% सीधी भर्ती एवं 25% पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान है। पदोन्नति की पात्रताः टिप्पणी कॉलम में स्पष्ट उल्लेख है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण हो और 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, वह इन पदों पर पदोन्नति हेतु पात्र होगा। भर्ती नियम 2016 में भी उक्त पद एवं पात्रता यथावत है।

कोरोना काल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का योगदानः वर्ष 2020 की कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों – लैब क्लीनर, भृत्य, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, फर्राश ने फ्रंटलाइन कोरोना वारियर्स के रूप में कोविड वार्ड, आईसोलेशन, सैंपल कलेक्शन, शव प्रबंधन, डाटा संधारण आदि में अपनी जान जोखिम में डालकर निर्बाध सेवाएं दीं।

नवीन चिकित्सा संस्थाओं में पदों की स्थितिः छ.ग. शासन द्वारा हाल में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर, महासमुंद, कोरबा तथा शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जशपुर, कवर्धा जैसी नवीन चिकित्सा /नर्सिंग महाविद्यालय संस्थाएं प्रारंभ की गई हैं। इन
सहायक ग्रेड-।।/कार्यालय लिपिक संवर्ग के पद स्वीकृत हैं, परंतु नियमित भर्ती नहीं होम्म संयद रिवरा हैं। वहीं 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदोन्नति की प्रतीक्षा में हैं।

वाणिज्य कर विभाग का दृष्टांतः – वाणिज्य कर विभाग, छ.ग. शासन द्वारा वर्ष 2022 में एकबारी शिथिलीकरण करते हुए राजपत्र प्रकाशित कर चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी लिपिक पदों पर पदोन्नति का कोटा 25% से बढ़ाकर 1 वर्ष की अवधि हेतु 50% किया गया था, जिससे विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति हुई।

अतः अनुरोधः उपरोक्त तथ्यों 5 वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके कोरोना वारियर्स चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपलब्धता, नवीन संस्थाओं में रिक्ति एवं वाणिज्य कर विभाग के 2022 के राजपत्र के दृष्टिगत निवेदन है किः

भर्ती नियम 2011 की अनुसूची-दो (ख) के सरल क्र. 14 में उल्लेखितः असिस्टेंट स्टोर कीपर/सहायक ग्रेड-II/ टाइपिस्ट/कोडिंग क्लर्क/स्टोर क्लर्क/रिकार्ड क्लर्क/कार्यालय लिपिक के पदों पर चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नति का कोटा 25% से बढ़ाकर 1 वर्ष की अवधि हेतु 50% किया जाए।

उक्त संशोधन “छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी अराजपत्रित सेवा भर्तीनियम, 2011 यथा संशोधित 2016”

में एकबारी शिथिलीकरण के रूप में कर शासन को प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें।
सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमोदन उपरांत आवश्यक अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कराई जाए।

इससे 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले कोरोना काल के फ्रंटलाइन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को न्याय मिलेगा तथा नवीन संस्थाओं सहित समस्त चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों की पूर्ति हो सकेगी।

सतीश पसेरिया

प्रदेश महामंत्री छ०ग० स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ पताः-शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ०ग०)